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Post By : Hindustan BBC
Author : Chanakya Views 337
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बैतुल में 4 मतदान केंद्रों पर 10 मई को होंगे मतदान , चुनाव आयोग ने जारी किया आदेश

बैतुल में 4 मतदान केंद्रों पर 10 मई को होंगे मतदान , चुनाव आयोग ने जारी किया आदेश

बैतूल:  बैतूल के चार मतदान केंद्रों पर 10 मई को होगा मतदान

 

बैतूल:- मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में मुलताई विधानसभा क्षेत्र के चार मतदान केंद्रों की सामग्री बस के साथ जल जाने के बाद अब इन केंद्रों पर 10 मई काे मतदान संपन्न कराया जाएगा। इस संबंध में चुनाव आयोग ने बुधवार को आदेश जारी कर दिया है। जिन केंद्रों पर दोबारा मतदान कराया जाएगा उनमें मतदान केंद्र क्रमांक 275-राजापुर, मतदान केंद्र क्रमांक 276 दुदार रैयत, मतदान केंद्र क्रमांक 279-कुंदा रैयत और मतदान केंद्र क्रमांक 280-चिखलीमाल शामिल हैं।

चुनाव आयोग के द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्य प्रदेश को दिए गए आदेश में कहा गया है कि 29-बैतूल (एसटी) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट (आरपी ​​अधिनियम, 1951 की धारा 58 के तहत अनुबंध 42 में) के आधार पर और सभी भौतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखने के बाद, आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 58 की उपधारा (2) के तहत घोषणा करता है कि 129-मुलताई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दर्शाए गए निम्नलिखित चार (चार) मतदान केंद्रों पर 07.05.2024 (मंगलवार) को मतदान हुआ था।

बैतूल जिले में 29- बैतूल (अजजा) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में बताया गया है, को शून्य माना जाता है और 10 मई, 2024 (शुक्रवार) को तारीख के रूप में नियुक्त किया जाता है और सुबह 7 बजे से समय निर्धारित किया जाता है। सायं 6.00 बजे तक रिटर्निंग अधिकारियों के लिए हैंडबुक, 2023 के अध्याय-13 में निहित आयोग के निर्देशों के अनुसार नए सिरे से मतदान कराया जाए।

आयोग ने निर्देश दिए हैं कि कृपया सुनिश्चित करें कि मतदान केंद्रों के मतदान क्षेत्रों में ढोल बजाकर या अन्य माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाए और राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को सूचित करें। उम्मीदवारों को उक्त तिथि पर नये सिरे से मतदान कराये जाने के बारे में लिखित रूप से सूचित करना होगा। कृपया आयोग को सूचित करते हुए संबंधित सामान्य पर्यवेक्षक को सूचित करें।

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